
बिलासपुर, 30 मार्च 2024 | मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 25.03.2024 को प्रार्थी गणेश साहू पिता भुवनेश्वर साहू उम्र 20 वर्ष निवासी अशोक नगर अटल अवास सरकण्डा का रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अपने दोस्त समीर खान के साथ खमतराई से होली खेलकर शाम करीब 05.00 बजे अपने मोटर सायकल क. CG 28 K 4226 से वापस आ रहे थे डीएलएस कालेज के पास पहुंचे थे तभी अशोक नगर निवासी सागर साहू, शिव ध्रुव व अन्य लोग रूकवाये और शराब पीने के लिए 200 रू. मांगने लगे जिसे मना करने पर अश्लील गाली गुप्तार कर मारपीट करने लगे जिससे इसका दोस्त समीर खान भाग गया तब इसे मोटर सायकल से नीचे उतार कर पैसा नहीं दे रहा है कहते हुये मारपीट करते हुये दारू पीने के लिए पैसा नहीं दे रहा है कहते हुये मोटर सायकल के पेट्रोल पाईप को खींचकर पेट्रोल डालकर मोटर सायकल को जला दिये और रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दिये हैं, प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुये तत्काल घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश कुमार सिंह (भापुसे), अति. पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकण्डा सिद्धार्थ बघेल को दी गई जिस पर आरोपी को तत्काल धरपकड करने के निर्देश प्राप्त हुए जिसके परिपालन में थाना प्रभारी सरकंडा प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक रोशन आहुजा के मार्गदर्शन एवं निरी. तोपसिंह नवरंग के नेतृत्व में टीम तैयार कर आरोपियों का पता तलाश किया गया जो सकुनत से फरार हो गये थे जिनकी लगातार पतासाजी की जा रही थी कि आज दिनांक 30.03.2024 को आरोपी सागर साहू एवं शिव ध्रुव अपने सकुनत पर आने की सूचना मिलने पर टीम द्वारा घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिनसे पूछताछ करने पर जूर्म स्वीकार करने पर गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
नाम आरोपी-
- सागर साहू पिता विश्वनाथ साहू उम्र 27 वर्ष।
- शिव ध्रुव पिता धुनु ध्रुव उम्र 24 साल।
दोनो निवासी मुरूम खदान सरकण्डा, थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर (छ.ग.)