बिलासपुर , 29 मार्च 2024 | मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक-28/03/2024 को जरिये मुखबिर सूचना मिला कि ग्राम घुटकु बंधवापारा एक व्यक्ति अपने पास देशी प्लेन मदिरा शराब बिक्री करने के लिए रखा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहो के सूचना स्थल ग्राम घुटकू बंधवापारा, घुटकू आरोपी के दुकान के पास घेरा बंदी कर पकडा गया जहां आरोपी राकेश वर्मा पिता रामनारायण वर्मा उम्र 38 वर्ष निवासी घुटकू थाना कोनी जिला बिलासपुर से सफेद रंग के प्लास्टिक के थैला में 30 नग प्रत्येक मे 180 ml कुल 5.4 लीटर जप्त किया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी राकेश वर्मा को विधिवत् गिरफ्तार कर गवाहों कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में प्रधान आरक्षक अरविंद सिंह आरक्षक महादेव कुजूर,सूरज कुर्रे का सराहनीय योगदान रहा।
नाम आरोपीः- राकेश वर्मा पिता रामनारायण वर्मा उम्र 38 वर्ष निवासी घुटकू थाना कोनी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)