
Liquor Scam : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए जाने के मामले में एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया है और उनकी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है।
हाई कोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सीबीआई ने बिना किसी कारण के उन्हें गिरफ्तार किया। कोर्ट ने केजरीवाल को सलाह दी कि वे जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को ईडी की हिरासत में रहते हुए गिरफ्तार किया था। इससे पहले, 21 मार्च को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन सीबीआई केस में हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।



