
नई दिल्ली : भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने एफएसएस अधिनियम, 2006 के तहत मानव दूध के प्रसंस्करण या बिक्री की अनुमति देने से इनकार कर दिया है और सलाह दी है कि मानव दूध और उसके उत्पादों के व्यावसायीकरण से संबंधित सभी गतिविधियों को रोक दिया जाना चाहिए।
FSSAI : एफएसएसएआई ने राज्यों और लाइसेंसिंग अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ‘मां के दूध/मानव दूध’ के प्रसंस्करण या बिक्री में शामिल ऐसे एफबीओ को कोई लाइसेंस या पंजीकरण नहीं दिया जाए।
