छत्तीसगढ़रायपुर

मानक क्षमता से अधिक डेसिबल के ध्वनि प्रसारण करने वाले के विरूद्ध की गई कार्यवाही

माननीय छ.ग.उच्च न्यायालय बिलासपुर के प्रकरण क्रमांक WPPIL No. 88/2023 के पारित आदेश दिनांक 17.01.2024 के अनुसार ध्वनि प्रदुषण करने वाले, मानक क्षमता से अधिक डेसिबल के ध्वनि प्रसारण करने वाले डी.जे. एवं साउंड संचालको के विरूद्ध नियामानुसार कार्यवाही करने निर्देशित किया है जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेंद्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली पूजा कुमार के मार्गदर्शन में निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर के नेतृत्व में 09.02.2024 को थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के मधुबन रोड कृष्णा गौशाला के पास अनावेदक लखन कुलपहडी पिता सुन्दर लाल कुलपहडी उम्र 48 वर्ष निवासी मधुबन रोड कृष्णा गौशाला के पास कतियापारा थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर द्वारा अपने घर के सामने साउंड बाक्स लगाकर मानक क्षमता से अधिक डेसिबल की ध्वनि प्रसारण कर रहा था। मौके पर पहुंचकर अनावेदक से ध्वनि प्रसारण करने के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने हेतु नोटिस दिया गया जो बिना अनुमति एवं बिना कागजात के सांउड बाक्स का उपयोग करते मिलने पर अनावेदक के विरूद्ध कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 03,05,15 के तहत कार्यवाही किया जाकर अनावेदक से 02 नग साउंड बाक्स, 01 नग एम्पलीफायर जप्त कर विधिवत् कार्यवाही किया गया।

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