Chhattisgarh

CG News : छत्तीसगढ़ वन विभाग का संशोधित आदेश जारी, अब नहीं होगी तोता-मैना पालने वालों पर कार्रवाई…

रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख कार्यालय द्वारा 23 अगस्त को जारी किए गए निर्देशों में संशोधन किया गया है। इन निर्देशों के तहत रायपुर जिले समेत प्रदेश में कानून द्वारा संरक्षित तोता और अन्य पक्षियों की बिक्री के संबंध में कार्यवाही के आदेश दिए गए थे।

CG News : हालांकि, हाल ही में संशोधित निर्देशों के अनुसार, इन पक्षियों की धड़ल्ले से हो रही बिक्री पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 (संशोधित 2022) के तहत सख्त प्रतिबंध लागू रहेगा। संबंधित अधिकारियों को वर्तमान में हो रही इस बिक्री पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

CG News : हालांकि, जो तोता और अन्य पक्षी पहले से ही घरों में पाले गए हैं, उनके संबंध में पूर्व में जारी 23 अगस्त के निर्देशों पर फिलहाल रोक लगाई गई है। इस संबंध में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली और वन्यप्राणी प्रभाग से आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करने तक कोई भी कार्यवाही स्थगित रखी जाएगी। इस संशोधन के संबंध में सभी मुख्य वन संरक्षक और वनमंडल अधिकारी को पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। 

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