धमतरी , 21 मार्च 2024 पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को शांति पूर्ण एवं निर्विघ्न सम्पन्न कराने के लिए सभी थाना प्रभारी को अवैध हथियार,बटंची चाकू एवं अन्य अवैध कारोबारियों एवं गुंडा बदमाशों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिये गए हैं।
इसी तारतम्य में थाना प्रभारी भखारा को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ग्राम बोरझरा बाजार चौक के पास चाकू लेकर आसपास एवं आने जाने वाले लोगो को डरा धमका रहा है तथा चाकु को लहरा रहा है कि सूचना के आधार पर उक्त स्थान पर घेरा बंदी की कार्यवाही की गई,
और एक व्यक्ति जो अपने हाथ में एक स्टील के धारादार चाकू रखे हुये लहराते हुये मिला जिसे पकडकर नाम पता पूछने पर अपना नाम तानाजी राव ऊर्फ मोनू पिता रत्नाकर राव उम्र 30 वर्ष साकिन बांसपारा धमतरी हॉल ग्राम बोरझरा थाना भखारा जिला धमतरी का रहने वाला बताया। जिसके कब्जे से एक स्टील का धारदार चाकू को जप्त किया जिसकी फल की लम्बाई लगभग 07 इंच बीच से चौड़ाई लगभग 01 इंच तथा मुठ की लम्बाई लगभग 05 इंच कुल लम्बाई 12 इंच है। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
आरोपी का नाम-: तानाजी राव ऊर्फ मोनू पित्ता रत्नाकर राव उम्र 30 वर्ष साकिन बासपारा धमतरी हॉल ग्राम बोरझरा थाना भखारा,जिला धमतरी (छ.ग.)
उक्त आरोपी के विरुद्ध जिला धमतरी के अलग अलग थानों में पूर्व में भी अपराध पंजीबद्ध है-:
थाना सिटी कोतवाली धमतरी में दर्ज
01 नकबजनी के 08 प्रकरण।
- आर्म्स एक्ट के 03 प्रकरण
03 चोरी के
05 प्रकरण - मारपीट के 01प्रकरण
थाना अर्जुनी में दर्ज
01 चोरी के 02 प्रकरण
थाना भखारा में दर्ज - छेडछाड के 01 प्रकरण
- जुजा एक्ट के 01 प्रकरण
03 आर्म्स एक्ट के 01 प्रकरण आरोपी के विरुद्ध दर्ज हैं।