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बसों में निर्धारित किराया सूची चश्पा करने एवं बिना लायसेंस के एवं शराब सेवन कर वाहन ना चलाने की दी गई समझाईश

धमतरी , 30 मार्च 2024 | पुलिस अधीक्षक धमतरी आंजनेय वार्ष्णेय के निर्देशानुसार उप पुलिस अधीक्षक यातायात मणीशंकर चन्द्रा द्वारा शहर में संचालित बस चालकों एवं परिचालकों का बैठक लेकर शहर के अंदर निर्धारित गति 20 किमी प्रति घंटा के रफतार से वाहन चलाने, ड्राईवर सीट के पीछे किराया सूची चस्पा करने, निर्धारित किराया से अधिक किराया वसूल नही करने, बिना लायसेंस, बिना वर्दी के वाहन नही चलाने, शराब सेवन कर वाहन नही चलाने, फर्स्ट एड बाक्स एवं अग्निशमन यंत्र वाहन में अनिवार्य रूप से रखने, महिला, बच्चो, विंकलांगों के लिय अनिवार्य रूप से सीट आरक्षित रखने, निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी नही बैठाने, समय से 10 मिनट के पहले ही बस स्टैण्ड पर वाहन खड़ा करने, समय से पूर्व अनावश्यक बस स्टैण्ड में वाहन खड़ा नही करने ककी समझाईश दी गई।

साथ ही निर्धारित किये गये स्थान से ही बस को प्रवेश या निर्गत करने, प्रेशर हार्न का उपयोग नही करने, शहर के अंदर चिन्हित किये गये स्थानों पर ही सवारी उतारने बैंठाने, बीच मार्ग में सवारी नही उतारने, यात्रियों के साथ सदभावनापूर्वक व्यवहार करने समझाईश देकर वाहन के संपूर्ण कागजात की सत्यापित प्रति रखने यातायात नियमों का पालन करने बताया गया।

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