Chhattisgarh

नियम विरुद्ध कार्य कर रहे अस्पतालों पर छत्तीसगढ़ सरकार ने लगाया जुर्माना

Chhattisgarh Government :  रायपुर !  छत्तीसगढ़ शासन की ओर नियम विरुद्ध कार्य कर रहे अस्पतालों पर कार्रवाई की गयी है। गौरतलब है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आम जन के लिए एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवायें प्रदाय की जा रही है, लेकिन आर्थिक लाभ के लिए कई अस्पताल नियमों की अवहेलना कर रहे है और मरीजों को सरकारी लाभ से वंचित कर रहे हैं। इसी कारण शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना के सुचारू रूप से क्रियान्यवन हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियम विरुद्ध कार्य कर रहे अस्पतालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरकार की ओर से वर्ष 2024 में अब तक कुल 48 अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है।

इन 48 अस्पतालों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर जाँच उपरांत, 11 अस्पतालों के विरुद्ध जुर्माना लगाया जा चुका है एवं 1 अस्पताल का पंजीयन निरस्त किया गया है। इन अस्पतालों के विरुद्ध आयुष्मान कार्ड से इलाज करने के बाद भी हितग्राहियों से अतिरिक्त नगद राशि लेने, आर्थिक लाभ हेतु नियम विरुद्ध अनावश्यक रूप से मरीजों को योजना अंतर्गत भर्ती किये जाने एवं अवैधानिक तौर पर योजना के तहत गर्भाशय के ऑपरेशन करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुयी थी।


इन अस्पतालों के विरूद्ध की गई कार्रवाही


नियम विरूद्ध कार्य करने पर जय तुलसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजनंदगांव पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड, श्री आरोग्यम हॉस्पिटल पर 11 लाख 41 हजार रुपए का अर्थदंड एवं अंकुर हॉस्पिटल रायपुर, 1 लाख 40 हजार का अर्थदंड, माँ यशोदा हॉस्पिटल, जिला-गरियाबंद पर 6 लाख 60 हजार रूपए, श्री राम हॉस्पिटल झलप, महासमुंद पर 11 लाख 41 हजार रूपए, अशोका हॉस्पिटल, रायपुर 31 लाख 60 हजार रूपए , ओमकार हॉस्पिटल बिलासपुर, 1 लाख 82 हजार रूपए, साईं समर्थ हॉस्पिटल रायपुर 4 लाख 25 हजार रूपए, CIMT हॉस्पिटल, रायपुर 11 लाख 8 हजार रूपए, केयर एंड क्योर हॉस्पिटल, बिलासपुर पर 12 लाख 74 हजार 900 रूपए का अर्थदंड एवं स्पर्श मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, दुर्ग पर 24 लाख 44 हजार 700 का अर्थदंड लगाया गया है !

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