फोन से धोखाधड़ी के मामलों की वजह से सरकार ने सिम कार्ड खरीदने के नियम सख्त कर दिए हैं। टेलीकॉम डिपार्टमेंट भारत में सिम कार्ड को लेकर कई नए नियम लेकर आया है जो लोगों के सिम कार्ड खरीदने और एक्टिव करने के तरीके को और सख्त करने जा रहा है।
टेलीकॉम डिपार्टमेंट द्वारा भारत में सिम कार्ड की बिक्री और इस्तेमाल करने के लिए नए नियम जोड़े हैं और पुराने नियमों में थोड़ा बदलाव किया गया है। टेलीकॉम कंपनियों को 30 सितंबर के पहले अपने सभी सेल्स सेंटर (POS) का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नए नियम लागू होने के बाद सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों को सावधान रहना होगा। अगर दुकान की तरफ से कोई गड़बड़ होती है तो उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
सिम कार्ड को फर्जी तरीके से बेचे जाने पर रोक लगाने के लिए बनाए गए नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। नए नियम को मुताबिक, बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों की अच्छी तरह जांच करनी होगी। उन्हें ये कंफर्म करना होगा कि दुकानें सभी नियमों का पालन करें। इससे चीजों सेफ और सिक्योर रहेंगी।इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के मुताबिक सरकार ने 66 हजार धोखाधड़ी वाले व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने 67 हजार सिम कार्ड डीलरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। जो लोग सिम कार्ड बेचने में धोखाधड़ी कर रहे थे उनके खिलाफ 300 FIR दर्ज कराई गई हैं। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कहा है कि असम, कश्मीर और उत्तर पूर्व जैसे कुछ एरिया में टेलीकॉम ऑपरेटर को पहले सभी दुकानों का पुलिस वेरिफिकेशन शुरू करना होगा। वेरिफिकशन के बाद ही वो उन्हें नए सिम कार्ड बेचने की परमिशन दे सकते हैं।