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बड़ी खबर! निवेशकों को बड़ी राहत, सेबी ने PAN कार्ड से जुड़े नियमो में किया बदलाव, जाने पूरी जानकारी

शेयर बाजार को रेग्युलेट करने वाली संस्था भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कागजी रूप में सिक्योरिटीज को रखने वालों के लिए नियमों को आसान बनाया है। इसके तहत पैन, केवाईसी (अपने ग्राहक को जाने) डिटेल और ‘नॉमिनेशन’ के बिना सिक्योरिटीज पर रोक लगाने की जरूरत के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। सेबी ने एक सर्कुलर में कहा कि इस पहल का मकसद नियम को सरल बनाना है। यह कदम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। रजिस्ट्रार एसोसिएशन ऑफ इंडिया और निवेशकों से सुझाव मिलने के बाद यह फैसला किया गया है।अनिवार्य था हस्ताक्षर: नियम के तहत सूचीबद्ध कंपनियों में फिजिकल से यानी कागजी रूप में सिक्योरिटीज रखने वाले सभी के लिए पैन, नॉमिनेशन, संपर्क ब्योरा, बैंक खाता विवरण और संबंधित ‘फोलियो’ नंबर के लिए हस्ताक्षर देना अनिवार्य था। सेबी ने मई में कहा था कि जिन ‘फोलियो’ में ऐसे दस्तावेजों में से कोई भी एक अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद उपलब्ध नहीं होगा, उन पर इश्यू रजिस्ट्रेशन और ‘शेयर ट्रांसफर एजेंटों’ (आरटीए) को रोक लगाना आवश्यक है। नियामक ने मई में जारी सर्कुलर में संशोधन करते हुए सेबी ने कहा कि ‘रोक’ (‘फ्रीज’) शब्द हटा दिया गया है। (Pan Kyc Norms)क्या कहा सेबी ने: सेबी ने कहा, ”रजिस्ट्रार एसोसिएशन ऑफ इंडिया से प्राप्त प्रतिवेदन, निवेशकों से मिले सुझाव के आधार पर और बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और या धन शोधन रोधक अधिनियम के तहत शेयर पर रोक लगाने और उससे जुड़ी…प्रशासनिक चुनौतियों को कम करने के लिये उपरोक्त प्रावधान को खत्म करने का निर्णय लिया गया है।” (Pan Kyc Norms)

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